सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी, इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी योजना का लाभ उठाने के लिए 12% या इससे ज्यादा GST वाली कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं
LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) कैश वाउचर योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी अपने नाम खरीदी गई वस्तु और सवाओं के एक से ज्यादा बिल जमा कर सकते हैं। यह बात वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट द्वारा इस योजना पर जारी FAQ में कही गई है। FAQ के मुताबिक कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना भी एप्लीकेबल LTC फेयर का उपयोग करते हुए योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी योजना का लाभ उठाने के लिए 12 फीसदी या इससे ज्यादा GST वाली कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। अब तक यात्रा पर ही LTC स्कीम का लाभ मिलता था, अन्यथा रकम लैप्स हो जाती थी।
आंशिक रूप से उपयोग हो चुके LTC पर भी मिलेगा लाभ
क्या कर्मचारी या उसके किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किए जा चुके LTC पर भी योजना का लाभ मिलेगा? इस सवाल के जवाब में FAQ में कहा गया है कि ब्लॉक इयर (2018-21) के दौरान LTC फेयर के जितने हिस्से का उपयोग नहीं हुआ है, उस हिस्से पर यह योजना लागू होगी।
4 पारिवारिक सदस्यों वाले कर्मचारी 4 से कम सदस्यों के लिए भी ले सकते हैं लाभ
क्या LTC के लिए योग्य 4 पारिवारिक सदस्यों वाले कर्मचारी 4 से कम सदस्यों के लिए भी योजना का लाभ ले सकते हैं? इसके जवाब में कहा गया है कि कर्मचारी आंशिक रूप से योजना का लाभ उठा सकते हैं। परिवार के जिस सदस्य के LTC फेयर का उपयोग नहीं हुआ है, उसके लिए मौजूदा नियमों के तहत योजना LTC का उपयोग किया जा सकता है।
FAQ में बताई गई अन्य प्रमुख बातें
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योजना के तहत LTC फेयर के लिए निर्धारित रेश्यो के अनुसार ही खरीदारी होनी चाहिए।
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सभी खरीदारी इसी वित्त वर्ष में होनी चाहिए।
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खरीदारी का भुगतान सिर्फ डिजिटल मोड में ही होना चाहिए।
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GST डिटेल्स वाला इनवॉयस जमा करने के बाद ही रीइंबर्समेंट किया जाएगा।
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आखिरी समय की हड़बडी या उसके कारण होने वाले लैप्स से बचने के लिए जहां तक संभव हो 1 मार्च 2021 से पहले ही क्लेम और सेटलमेंट हो जाना चाहिए।
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योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी के नाम पर ही इनवॉयस होना चाहिए।