Bulandshahr के 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

बुलन्दशहर/यूपी: Bulandshahr में गंगा स्नान कराने के बहाने पहासू से अनूपशहर लाकर गांव के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में एडीजे कोर्ट ने 2 लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज।

Bulandshahr के दो भाइयों को आजीवन कारावास

2 Bulandshahr real brothers sentenced life imprisonment

सोमवार को एडीजे कोर्ट में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना कर जेल भेज दिया गया। 

2 Bulandshahr real brothers sentenced life imprisonment

जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव वर्मा ने बताया कि 23 नवंबर 2005 को अनूपशहर कोतवाली में दशरथ पुत्र भाग सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसके चचेरे भाई कन्हैया की रामवीर, हरवीर पुत्रगण महिलाल व रोहताश पुत्र नेम सिंह निवासीगण ताल का माजरा, लालनेर, थाना पहासू ने हत्या कर दी है। 

आरोपीगण 14 नवंबर 2005 को कन्हैया को उसके घर से गंगा नहाने के बहाने लेकर आए थे। किंतु वापस न लौटने पर आरोपितों से पता करने पर बहाना बनाते रहे। कई दिन तक वापस न आने पर स्वजन पहासू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहां बताया कि अनूपशहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। 

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अनूपशहर पुलिस द्वारा दिखाए गए साक्ष्य के आधार पर शव कन्हैया का ही निकला। अनूपशहर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। मामला अनूपशहर कोर्ट में चलता रहा। इस दौरान रोहताश की मृत्यु हो गई। 

2 Bulandshahr real brothers sentenced life imprisonment

एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने साक्ष्यों के आधार पर रामवीर व हरवीर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज दिया। 

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कोर्ट में गवाही के दौरान कन्हैया की पत्नी मिथलेश ने बताया कि आरोपियों ने कन्हैया से 1 भैंस व कुछ अन्य सामान खरीदा था, जिसके रूपये मांगने के कारण हत्या कर दी।

बुलंदशहर से सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट

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