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3 New Criminal laws आज से हुए लागू: भोपाल कमिश्नर

तीनों नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं और इसके लिए जो तैयारियां आवश्यक थीं, वे लगभग पूरी हो चुकी हैं। दो स्तरों पर तैयारियों की आवश्यकता थी, पहला मानव संसाधन के स्तर पर और दूसरा तकनीकी उन्नति के स्तर पर।

भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल के पुलिस कमिश्नर (सीपी) हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि 3 New criminal laws आज से लागू हो गए हैं और वे मौजूदा चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी होंगे।

3 New Criminal Laws came into effect from today
3 New Criminal laws आज से हुए लागू: भोपाल कमिश्नर

3 नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता (BSS), 2023 ने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया है।

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“New Criminal laws मौजूदा चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी होंगे

“तीनों नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं और इसके लिए जो तैयारियां आवश्यक थीं, वे लगभग पूरी हो चुकी हैं। दो स्तरों पर तैयारियों की आवश्यकता थी, पहला मानव संसाधन के स्तर पर और दूसरा तकनीकी उन्नति के स्तर पर। तकनीकी रूप से, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। CCTV और सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। मानव संसाधन के तौर पर पिछले कई महीनों से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पुलिस पूरी तरह से तैयार है,” मिश्रा ने बताया।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस लोगों को नए कानूनों के बारे में जागरूक करने में भी लगी हुई है और इसके लिए जगह-जगह स्कूलों और कॉलेजों में कैंप लगाए जा रहे हैं।

3 New Criminal Laws came into effect from today
3 New Criminal laws आज से हुए लागू: भोपाल कमिश्नर

उन्होंने कहा, “नए कानून खास तौर पर संगठित अपराध पर प्रहार करेंगे। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े मुद्दों को और मजबूत करता है। निश्चित रूप से यह अपराध पर अंकुश लगाने में काफी कारगर साबित होगा।”

भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम किए जाने के बारे में बोलते हुए CP मिश्रा ने कहा, “IPC में 511 धाराओं की तुलना में BNS में 358 धाराएं हैं। हम सिर्फ धाराओं की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि धाराओं की प्रभावशीलता के आधार पर भी आकलन करेंगे। पिछले आईपीसी कानून में कई धाराएं ऐसी थीं जिनमें उपधाराएं थीं और कई धाराओं की जरूरत नहीं थी। नए प्रावधानों में उन सभी मुद्दों का ध्यान रखा गया है जिन पर अधिक प्रभावशीलता के साथ ध्यान देने की जरूरत है।

“नए कानूनों में निश्चित रूप से वर्तमान समय के बदलावों, खास तौर पर सामाजिक, आर्थिक स्थितियों और तकनीकी चुनौतियों को शामिल किया गया है। इसलिए, यह मौजूदा चुनौतियों से लड़ने में अधिक प्रभावी होगा,” भोपाल आयुक्त ने कहा।

तीनों नए आपराधिक कानून 21 दिसंबर, 2023 को भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए थे, जिन्हें 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसी दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

गृह मंत्रालय ने फरवरी में अधिसूचित किया कि तीनों कानून 1 जुलाई, 2024 को होंगे लागू

3 New Criminal Laws came into effect from today
3 New Criminal laws आज से हुए लागू: भोपाल कमिश्नर

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ होंगी (IPC में 511 धाराओं के बजाय)। बिल में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, और उनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा पेश की गई है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और 19 धाराओं को बिल से निरस्त या हटा दिया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ होंगी ( सीआरपीसी की 484 धाराओं के साथ विधेयक में कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उप-धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समयसीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराओं को निरस्त कर विधेयक से हटा दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान (मूल 167 प्रावधानों के बजाय) होंगे और कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को विधेयक से निरस्त या हटा दिया गया है।

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