भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य के हड़ताली Junior Doctors को 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन विरोध करने वाले जूनियर डॉक्टरों (Junior Doctors) में से लगभग 3,000 ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और इस फैसले को चुनौती देने की घोषणा की।
अदालत ने चार दिन पुरानी Junior Doctors की हड़ताल को ‘अवैध’ करार दिया।
मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (MPJDA) के अध्यक्ष डॉ अरविंद मीणा ने कहा कि राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत करीब 3,000 Junior Doctors ने गुरुवार को अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया और अपने संबंधित कॉलेजों के डीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हुई हड़ताल उनकी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी.
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Junior Doctors ने राज्य सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। जिनमें एक प्रमुख माँग है की अगर वे घातक कोरोनावायरस संक्रमण से संक्रमित होते हैं तो उनके और उनके परिवारों के लिए वजीफे में बढ़ोतरी और मुफ्त इलाज हो।
श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने पीजी तृतीय वर्ष (Third Year PG) के लिए उनका नामांकन पहले ही रद्द कर दिया है और इसलिए वे परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे।
उन्होंने कहा कि एमपीजेडीए (MPJDA) हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
श्री मीणा ने दावा किया कि मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य भी उनके आंदोलन में शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और एम्स ऋषिकेश के जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों ने उनकी हड़ताल का समर्थन किया है।
श्री मीणा ने दावा किया कि 6 मई को, सरकारी अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, जिससे उन्हें काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यह पूछे जाने पर कि क्या वे अपने वजीफा को 17 प्रतिशत बढ़ाने के सरकार के फैसले के बारे में पूछ रहे हैं और क्या वे संबंधित आदेश जारी होने के बाद कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे, एम मीणा ने कहा कि वह गैर-प्रतिबद्ध हैं।
एम मीणा ने कहा “सरकार ने वजीफा 24 प्रतिशत बढ़ाने का वादा किया है और जब तक वे इसे बढ़ा नहीं देते, हड़ताल जारी रहेगी।”
इससे पहले दिन में जबलपुर उच्च न्यायालय ने जेडीए (JDA) द्वारा बुलाई गई राज्यव्यापी हड़ताल को अवैध करार दिया और प्रदर्शनकारी Junior Doctors को शुक्रवार दोपहर ढाई बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक अहमद और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने कहा कि यदि हड़ताली Junior Doctors निर्धारित समय सीमा के भीतर ड्यूटी पर नहीं आते हैं, तो राज्य सरकार को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
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पीठ ने महामारी के समय हड़ताल पर जाने के जेडीए (JDA) के फैसले की निंदा की और कहा कि स्वास्थ्य संकट के दौरान इस तरह के कदम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट जबलपुर के वक़ील अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह की हड़ताल के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
इस बीच, भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई बार जेडीए प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मामले को सुलझाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए।
श्री वारवड़े ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार, जूनियर डॉक्टरों के वजीफा में 17 प्रतिशत की वृद्धि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और जल्द ही इस आशय के आदेश जारी किए जाएंगे।
वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि सरकार उनके लिए चिकित्सा बीमा योजनाएं लागू कर रही है और मौजूदा सीपीआई के आधार पर वजीफा भी बढ़ाया जाएगा।
अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह, एस्मा (Essential Services Maintenance Act) भी डॉक्टरों पर लागू होता है और उम्मीद है कि हड़ताली Junior Doctors मरीजों का इलाज करने के लिए वापस आ जाएंगे जो उनका नैतिक कर्तव्य है, श्री वारवाडे ने कहा।
अधिनियम में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं सहित कुछ आवश्यक सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान है।