CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने गुरुवार को DMK सांसद ए राजा की तत्काल सुनवाई के लिए दायर रिट याचिका ख़ारिज कर दी, ये रिट याचिका चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए थी, जिसने उन्हें 48 घंटों के लिए प्रचार से रोक दिया और उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया।
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उन्होंने अदालत (Madras High Court) से अनुरोध किया कि मामले को तुरंत सुना जाए क्योंकि कैनवसिंग के लिए सिर्फ तीन दिनों की एक छोटी अवधि की उपलब्धता है। चुनाव 6 अप्रैल को होने वाला है जबकि चुनाव प्रचार 4 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। पीठ ने हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को राजा को 48 घंटे के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया।
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अपने आदेश में, चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए राजा को फटकार लगाई, डीएमके के स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया और उन्हें 48 घंटे के लिए “तत्काल प्रभाव से अभियान” से हटा दिया।
आयोग (Election Commission) ने चुनाव अभियान के दौरान राजा को सतर्क रहने, अभद्र, अपमानजनक, अपमानजनक टिप्पणी करने और भविष्य में महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखने की सलाह दी।