Calcutta HC ने काली पूजा में पशु बलि पर रोक लगाने से इनकार किया

Calcutta HC ने एक हालिया आदेश में “बोल्ला काली पूजा” के अवसर पर कोलकाता के बोल्ला काली मंदिर में कथित पशु बलि की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

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Calcutta HC ने पशु बलि पर रोक लगाने से इनकार किया

 Calcutta HC refuses to ban animal sacrifice in Kali Puja

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बोल्ला काली पूजा के अवसर पर जानवरों की कथित बलि के खिलाफ अखिल भारतीय गो सेवक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने टिप्पणी की कि यह विवाद में है कि पौराणिक पात्र शाकाहारी थे या मांसाहारी।

याचिका पर न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की अवकाश पीठ ने सुनवाई की।

पीठ ने कहा कि चूंकि पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत की धार्मिक प्रथाओं से भिन्न हैं, इसलिए उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना यथार्थवादी नहीं होगा जो कई समुदायों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा बन गई हैं।

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Calcutta HC ने कहा कि वह इस तरह के प्रतिबंध का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि इसे लागू करना असंभव होगा। इसमें आगे कहा गया कि मामले की विस्तार से सुनवाई किए बिना पीठ अंतरिम राहत नहीं दे सकती। मामले को दिवाली अवकाश के बाद नियमित पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हालाँकि पूजा शुक्रवार को निर्धारित है।

बोल्ला काली पूजा के अवसर पर काली मंदिर में 10,000 बकरियों की कथित बलि के खिलाफ पिछले साल भी Calcutta HC में इसी तरह की याचिका दायर की गई थी।

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हालांकि, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की एक अन्य पीठ ने अंतरिम रोक से इनकार कर दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में पशु बलि की वैधता के बड़े सवाल पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी

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