सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति Sanjiv Khanna सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
यह भी पढ़े: Supreme Court को 2 नए जज मिले
शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति Draupadi Murmu करेंगी
राष्ट्रपति भवन में समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। केंद्र ने 24 अक्टूबर, 2024 को जस्टिस खन्ना को अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी। यह औपचारिक घोषणा पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा औपचारिक रूप से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित करने के ठीक एक हफ्ते बाद हुई।
न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश स्थापित संवैधानिक मानदंड के अनुसार की गई थी, जहां भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश की जाती है।
मई 2025 में सेवानिवृत्त होने से पहले न्यायमूर्ति खन्ना छह महीने के लिए सीजेआई के रूप में काम करेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई होने की संभावना है, जहां शीर्ष अदालत यह तय कर रही है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। आधार अधिनियम की वैधता और मनी बिल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) में किए गए संशोधन अलग हैं।
जस्टिस Sanjiv Khanna का न्यायिक करियर
जस्टिस Sanjiv Khanna का न्यायिक करियर चार दशकों से अधिक का है। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में दाखिला लिया और दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने से पहले दिल्ली की तीस हजारी जिला अदालतों में अपनी प्रैक्टिस शुरू की।
2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने आयकर विभाग के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद, वह 2006 में स्थायी न्यायाधीश बन गए।
दिलचस्प बात यह है कि न्यायमूर्ति खन्ना किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा किए बिना जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में आसीन हुए। उनके ऐतिहासिक फैसलों में चुनावी बांड योजना की संवैधानिकता, 2019 की वैधता, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की अखंडता को चुनौती शामिल है।
उनकी अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने लोकसभा चुनाव से पहले कागजी मतपत्रों को वापस लाने की मांग को खारिज कर दिया था।
Sanjiv Khanna ने ही अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जस्टिस Sanjiv Khanna ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालाँकि, कोई भी नवंबर 2023 में मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले उनके विस्तृत फैसले को नहीं भूल सकता। यह न्यायमूर्ति खन्ना ही थे, जिन्होंने सिसौदिया के खिलाफ ईडी के मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि ईडी के तर्क के अनुसार उन्हें दिल्ली शराब मामले में AAP को आरोपी बनाना होगा। जिसके बाद ईडी ने कहा कि वह आप को पार्टी बनाएगी।
न्यायमूर्ति Sanjiv Khanna की विरासत उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ-साथ न्यायिक अखंडता के पारिवारिक इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके पिता, न्यायमूर्ति देव राज खन्ना, दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। उनके चाचा न्यायमूर्ति एचआर खन्ना, भारतीय न्यायिक इतिहास में सबसे प्रसिद्ध न्यायाधीशों में से एक हैं। उनके चाचा को 1976 में भारत के आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में उनके साहसी असहमति के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक असहमतिपूर्ण राय लिखी थी, जिसके कारण इंदिरा गांधी सरकार को क्रोध आया और उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद से हाथ धोना पड़ा। वह पहले न्यायाधीश थे जिनकी तस्वीर उनके जीवित रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी।
Sanjiv Khanna ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। स्नातक होने के बाद, उन्होंने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में नामांकन कराया।
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें