spot_img
Newsnowक्राइमRG Kar Case में दोषी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने मृत्युदंड से...

RG Kar Case में दोषी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने मृत्युदंड से इनकार किया

न्यायमूर्ति अनिरबन दास ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत कक्ष में मौजूद पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए।

RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह की सत्र अदालत ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: RG Kar हॉस्पिटल में नहीं हुई लेडी डॉक्टर से दरिंदगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

RG Kar Case में संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Convict gets life imprisonment in RG Kar case

अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला “दुर्लभतम से भी दुर्लभ” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया।

यह भी पढ़ें: CBI ने RG Kar मामले में पहला चार्जशीट दाखिल किया, संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया

इसके अतिरिक्त, अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। घटना के समय संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक (सिविक वॉलंटियर) के रूप में कार्यरत था।

spot_img

सम्बंधित लेख