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SC ने एस्तेर अनुहया रेप-हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी चंद्रभान सनप को बरी किया

सनप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करके अपनी मौत की सज़ा को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई थी।

SC ने मंगलवार को चंद्रभान सनप को बरी कर दिया, जिन्हें मुंबई की 23 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सनप को इस भयानक अपराध के लिए 2015 में एक विशेष महिला अदालत ने दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी।

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SC ने दोषी चंद्रभान सनप को बरी किया

SC acquits death row convict Chandrabhan Sanap in Esther Anuhaya rape-murder case

सनप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करके अपनी मौत की सज़ा को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, वह सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों का हवाला देते हुए उनकी सजा को पलट दिया।

चंद्रभान सनप को 2015 में एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था और मुंबई में एक प्रमुख आईटी फर्म में कार्यरत 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर पेशेवर के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि 2012 (दिल्ली) सामूहिक बलात्कार मामले में – जहां पीड़िता एक पैरामेडिकल छात्रा थी – बलात्कार कानूनों को सख्त बनाने के लिए एक आपराधिक संशोधन लाया गया, शक्ति मिल्स बलात्कार मामले जैसी घटनाएं मुंबई और देशभर में यौन उत्पीड़न के अनगिनत मामले होते रहे।

क्या है? मामला

SC acquits death row convict Chandrabhan Sanap in Esther Anuhaya rape-murder case

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 जनवरी 2014 को, पीड़िता काम से एक छोटे से ब्रेक के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के बाद आंध्र प्रदेश में अपने मूल स्थान से उपनगरीय मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंची। सुबह लगभग 5 बजे, वह स्टेशन के बाहर सनप से मिली और उसने 300 रुपये के बदले में उसे अपनी मोटरसाइकिल पर उपनगरीय अंधेरी में YWCA हॉस्टल में छोड़ने की पेशकश की, जहां वह रहती थी।

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वह उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई। हालांकि, रास्ते में, सनप उसे कांजुरमार्ग के पास एक एकांत स्थान पर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, अभियोजन पक्ष ने कहा। उसने उसके शव को आंशिक रूप से जला दिया और उसे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जहां यह शव पीड़ित के परिवार को उसी साल 14 जनवरी को मिला था।

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