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ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दिल्ली की Cashless Surgery Scheme का विस्तार: मंत्री

दिल्ली आरोग्य कोष (Cashless Surgery Scheme) के तहत सरकार जरूरतमंद पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष (Delhi Arogya Kosh) की अपनी Cashless Surgery Scheme का विस्तार किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि शहर सरकार ने ब्लैक फंगस या म्यूकोर्मिकोसिस से पीड़ित मरीजों के इलाज को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है।

दिल्ली सरकार ने इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए 27 मार्च को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था।

दिल्ली सरकार ने Cashless Surgery Scheme का विस्तार किया

“दिल्ली सरकार ने म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए दिल्ली आरोग्य कोष की अपनी Cashless Surgery Scheme का विस्तार किया है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में म्यूकोर्मिकोसिस का इलाज कर रहे दिल्ली के निवासियों को इलाज के लिए इस कैशलेस योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल में भेजा जा सकता है।” जैन ने ट्वीट किया।

उन्होंने ब्लैक फंगस रोगियों के लिए योजना के विस्तार के संबंध में जारी एक आधिकारिक ज्ञापन की एक प्रति भी साझा की।

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म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस उन लोगों में अधिक आम है जिनकी प्रतिरक्षा कोविड, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, यकृत या हृदय संबंधी विकार, उम्र से संबंधित मुद्दों, या ऑटो-प्रतिरक्षा रोगों जैसे रुमेटीइड गठिया के लिए दवा लेने के कारण कम हो गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 6 जुलाई तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के 952 सक्रिय मामले थे। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 6 जुलाई तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1,650 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।

श्री जैन द्वारा अपने ट्वीट के साथ साझा किए गए आधिकारिक ज्ञापन में लिखा है, “दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में म्यूकोर्मिकोसिस से संबंधित सर्जरी करने की सीमित क्षमता है”।

इसे देखते हुए, स्वास्थ्य मंत्री-सह-अध्यक्ष, दिल्ली आरोग्य कोष ने मंजूरी दे दी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए पात्र रोगियों को “Cashless Surgery Scheme के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भेजा जा सकता है यदि सर्जरी की आवंटित तिथि में संबंधित दिल्ली सरकार का अस्पताल सात दिनों से अधिक का है।”

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दिल्ली आरोग्य कोष के तहत, शहर सरकार सरकारी अस्पतालों में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जरूरतमंद पात्र रोगियों को ₹ 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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