PM-CMs को हटाने हेतु Amit Shah पेश करेंगे 3 विधेयक
केंद्र सरकार संसद में बुधवार को एक अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिसके तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहकर हिरासत में रखा जाता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफ़ा देना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा।

नई दिल्ली- Amit Shah संसद में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें एक बड़ा प्रावधान यह है कि यदि प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा। ऐसा न करने पर उसका पद और सदस्यता स्वतः समाप्त माने जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य

गृह मंत्री Amit Shah संसद में इन विधेयकों को प्रस्तुत करेंगे। सरकार का कहना है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना और राजनीति में पारदर्शिता व नैतिकता को मज़बूत करना है।
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विशेषज्ञों की राय
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक पास हो जाता है, तो भ्रष्टाचार, अपराध और गंभीर आरोपों में घिरे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी। यह कदम राजनीतिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाएगा।
विपक्ष की आशंका

विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उनका मानना है कि लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया और झूठे आरोपों के मामलों में निर्दोष नेताओं पर अन्याय हो सकता है।
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