एक्टर Allu Arjun का नाम ‘पुष्पा 2’ भगदड़ मामले की चार्जशीट में शामिल।

तेलुगु सुपरस्टार Allu Arjun और 23 अन्य लोगों को एक्टर की फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ के मामले में चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है।
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यह दस्तावेज़ नामपल्ली कोर्ट में 9वें एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के सामने उस दुखद घटना के एक साल से ज़्यादा समय बाद पेश किया गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी और उसका बेटा बिस्तर पर पड़ गया था।
4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के RTC X रोड्स स्थित संध्या थिएटर में, Allu Arjun की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 35 साल की एक महिला, रेवती की मौत हो गई और उसका नाबालिग बेटा, श्रीतेज, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर हालत में पहुंच गया। पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह हादसा घोर लापरवाही और सुरक्षा नियमों का पालन न करने की वजह से हुआ था।
संध्या थिएटर के मैनेजमेंट और मालिकों को चार्जशीट में इसलिए नामज़द किया गया है क्योंकि एक्टर के आने की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के उपाय नहीं किए। एक्टर Allu Arjun को भी चार्जशीट में नामज़द किया गया है क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने भारी भीड़ और जोखिम भरी स्थिति के बावजूद वहां जाने का फैसला किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल नहीं बिठाया। उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के उपाय नहीं किए। एक्टर अल्लू अर्जुन को भी चार्जशीट में नामज़द किया गया है क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने भारी भीड़ और जोखिम भरी स्थिति के बावजूद वहां जाने का फैसला किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल नहीं बिठाया।

24 लोगों की लिस्ट में Allu Arjun के पर्सनल मैनेजर, उनके स्टाफ के सदस्य और आठ प्राइवेट बाउंसर भी शामिल हैं, जिनके कामों से कथित तौर पर अफरा-तफरी और बढ़ गई थी।
पुलिस रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों पर ज़ोर दिया गया है, जिनकी वजह से यह जानलेवा घटना हुई।
थिएटर मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप है क्योंकि वे VIP मेहमानों के लिए अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट देने में नाकाम रहे। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने एक्टर के आने की इजाज़त खास तौर पर नहीं दी थी।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्राइवेट सिक्योरिटी टीमों की हलचल और भीड़ की तरफ किए गए कुछ इशारों से भगदड़ मची।
थिएटर मालिकों के खिलाफ IPC की धारा 304-A (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दूसरी धाराओं के तहत चोट पहुंचाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं।
Allu Arjun को हाईकोर्ट से जमानत मिली

Allu Arjun, जिन्हें दिसंबर 2024 में कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था और फिर जमानत मिल गई थी, कथित तौर पर जांच में सहयोग कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही मामला ट्रायल फेज में चला गया है। पीड़ित के परिवार ने पहले जवाबदेही और घायल नाबालिग की लगातार मेडिकल ज़रूरतों के लिए ज़्यादा मुआवजे की मांग की थी।
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