Rahul Gandhi की याचिका PM Modi टिप्पणी मामले में Bombay HC ने खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को चुनौती दी थी।

निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए, जस्टिस एन.आर. बोरकर की सिंगल बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कोई “गड़बड़ी या गैर-कानूनी बात” नहीं पाई गई।

Rahul Gandhi की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं

नतीजतन, कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आगे बढ़ेगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

यह कानूनी मामला 2019 का है, जब गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद Rahul Gandhi को समन जारी किया था कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

इसके बाद Rahul Gandhi ने कार्यवाही को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में Rahul Gandhi की याचिका का विरोध किया। इससे पहले नवंबर 2021 में, हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम राहत दी थी।

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याचिका लंबित रहने तक पेशी से छूट

कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुनवाई टालने का निर्देश दिया था, जिससे गांधी को अपनी याचिका पर अंतिम फैसला होने तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल गई थी।

यह शिकायत स्थानीय बीजेपी सदस्य महेश श्रीश्रीमाल ने गिरगांव कोर्ट में दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेता ने 20 अगस्त 2018 को राजस्थान के जयपुर में एक रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे राष्ट्रीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था।

श्रीश्रीमाल के अनुसार Rahul Gandhi ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था: “मैं देश का पीएम नहीं बनना चाहता, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश में एक नई आवाज़ उठ रही है।

सड़कों पर शोर है कि भारत का चौकीदार चोर है।” अपनी याचिका में, बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि Rahul Gandhi की टिप्पणियां न केवल प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक थीं, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा।

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