नई दिल्ली: Supreme Court ने आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोक दिया, जहां शनिवार को एक हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हुई थी।
Supreme Court का आदेश आने से पहले, नौ बुलडोजर इलाके में पहुँच गए थे और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेशों के अनुसार संरचनाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था, जो कि भाजपा द्वारा नियंत्रित है। किसी भी परिस्थिति में कानून और व्यवस्था को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस तैनाती है।
जहाँगीरपुरी में विध्वंस ड्राइव पर लाइव अपडेट
उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक मस्जिद के पास एक संरचना को तोड़ा गया है। यह वही मस्जिद है जिसके पास हनुमान जयंती पर दो गुटों में झड़प हुई थी।
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दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के अन्य इलाकों में ऐसे विध्वंस अभियान जारी रखेंगे जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा।
Supreme Court ने “यथास्थिति” का आदेश दिया
Supreme Court के आदेश के बावजूद उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से विध्वंस अभियान शुरू कर दिया है। एनडीएमसी के महापौर ने कहा कि उन्हें अभी अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें कुछ घंटे लग सकते हैं।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी, दिल्ली में नागरिक निकाय द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
Supreme Court ने आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोक दिया, जो शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प के बाद तनाव की चपेट में है।