नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 में प्रदर्शनकारी Farmer murder case के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने आज आठ हफ्ते की जमानत दे दी।
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Farmer murder case में आशीष मिश्रा को मिली राहत
मिश्रा को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी गई है, इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उन्हें निचली अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा। मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर यूपी छोड़ने का आदेश दिया गया है।
उन्हें इस अवधि के दौरान अदालत के साथ अपना आवासीय पता साझा करना होगा और पासपोर्ट जमा करना होगा।
मामले के अन्य सभी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।
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ट्रायल कोर्ट हर सुनवाई के बाद मामले की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करेगा और अगली सुनवाई 14 मार्च को निर्धारित की गई है।
लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत
3 अक्टूबर, 2021 को, आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर लखीमपुर खीरी में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध मार्च कर रहे किसानों पर महिंद्रा थार एसयूवी चढ़ा दी, जिसमें चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई।