Calcutta HC ने 36,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरी रद्द की, 3 महीने के भीतर नई भर्ती के आदेश

नई दिल्ली: Calcutta HC ने विभिन्न राज्य संचालित स्कूलों में 36,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को रिक्त पदों को नवनियुक्त व्यक्तियों से भरने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली खंडपीठ ने बोर्ड को अगले तीन महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

Calcutta HC ने 36,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द की

Calcutta HC cancels jobs of 36,000 teachers

रिपोर्टों के अनुसार, आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने पाया कि इन 36,000 शिक्षकों में से किसी ने भी प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं लिया था और वे अनिवार्य योग्यता परीक्षा में शामिल हुए बिना ही भर्ती हो गए थे।

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हालाँकि, न्यायमूर्ति गांगुली ने आदेश दिया कि ये 36,000 प्राथमिक शिक्षक अगले चार महीनों के लिए अपने संबंधित स्कूलों में उपस्थित हो सकेंगे और उस अवधि के दौरान वे नियमित शिक्षकों के बजाय पारा-शिक्षकों के वेतन के हकदार होंगे।

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