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Patanjali विज्ञापन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त

कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए Patanjali के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर की गई माफी की एक और श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए Patanjali के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर की गई माफी की एक और श्रृंखला को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि “हम अंधे नहीं हैं” और वह इस मामले में “उदार नहीं होना चाहता”। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

माफी कागज पर है। उनकी पीठ दीवार से सटी हुई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, ”हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं।”

Patanjali ने हलफनामा पहले मीडिया को भेजा

Supreme Court strict on Patanjali advertisement controversy

कार्यवाही की शुरुआत में पीठ ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण ने पहले मीडिया को माफी मांगी। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा, कल शाम 7.30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं।” 

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Patanjali संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफी मांगी जा चुकी है।

Supreme Court strict on Patanjali advertisement controversy

जैसे ही उन्होंने हलफनामे पढ़े, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, “आप हलफनामे को धोखा दे रहे हैं। इसे किसने तैयार किया, मैं आश्चर्यचकित हूं।” श्री रोहतगी ने कहा कि एक “चूक” हुई, जिस पर अदालत ने जवाब दिया, “बहुत छोटा शब्द”।

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पूछा कि क्या माफ़ी “दिल से भी” है। श्री रोहतगी ने उत्तर दिया, “और क्या कहने की ज़रूरत है, माई लॉर्ड्स, हम कहेंगे। वह पेशेवर वादी नहीं हैं। लोग जीवन में गलतियाँ करते हैं!” पीठ ने कहा, “हमारे आदेश के बाद भी? हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते।”

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