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Excise Policy Case में कोर्ट ने CM Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। सीबीआई ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने Delhi Excise Policy से जुड़े CBI मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

Court extends judicial custody of CM Arvind Kejriwal in excise policy case

Excise Policy Case में कोर्ट ने CM Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी

विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। सीबीआई ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

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सीबीआई ने 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

Court extends judicial custody of CM Arvind Kejriwal in excise policy case

केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इससे पहले उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।

इससे पहले उन्हें मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर पहले ही संज्ञान ले लिया है।

उन्हें निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

इसमें सीबीआई ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

Court extends judicial custody of CM Arvind Kejriwal in excise policy case

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की अपनी याचिका पर विचार करने के लिए एक छोटी स्थगन अवधि मांगी।

अदालत ने जमानत रद्द करने के संभावित परिणामों के बारे में भ्रम व्यक्त किया, सवाल किया कि क्या इस तरह के कदम से केजरीवाल की फिर से गिरफ्तारी होगी और कहा, “मैं भ्रमित हूं। क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं?”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने से उनकी फिर से गिरफ्तारी होगी। अदालत की जांच का उद्देश्य जमानत रद्द करने के लिए ईडी की याचिका के निहितार्थ को स्पष्ट करना है।

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