AAP नेता Manish Sisodia पर BJP सांसद Bansuri Swaraj ने किया तीखा प्रहार

आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद AAP नेता Manish Sisodia पर तीखा प्रहार करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री “पापी हैं जिन्होंने बच्चों को ‘पाठशाला से मधुशाला’ में धकेला।”

BJP's Bansuri Swaraj made a scathing attack on AAP leader Manish Sisodia

Manish Sisodia ने दिल्ली के बच्चों को “पाठशाला से मधुशाला” में धकेला: बांसुरी स्वराज

BJP सांसद ने कहा कि Manish Sisodia को मुकदमे में देरी के लिए जमानत दी गई है और वह अभी भी आरोपी हैं

Manish Sisodia की जमानत पर AAP के Gopal Rai ने कहा, “यह स्पष्ट है कि तानाशाही की भी एक सीमा होती है।”

BJP's Bansuri Swaraj made a scathing attack on AAP leader Manish Sisodia

उन्होंने कहा, “इस साल ही उनकी जमानत याचिका सात बार खारिज की गई है। आज उनके वकीलों ने गुण-दोष के आधार पर दलील नहीं दी, उनकी दलीलें देरी पर आधारित थीं। मनीष सिसोदिया 17-18 महीने जेल में रहे और इसी आधार पर – मुकदमे में देरी के कारण, उन्हें जमानत दी गई।”

“वह अभी भी आरोपी हैं और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो पापी हैं और जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को ‘पाठशाला’ से मधुशाला में धकेलने का पाप किया है,” भाजपा सांसद ने कहा।

AAP नेता प्रियंका कक्कड़ ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब उन्हें (मनीष सिसोदिया) भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।

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Manish Sisodia की जमानत पर AAP नेता Saurabh Bharadwaj ने कहा,”भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन”

“हमारा हर कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभारी है लेकिन मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक बिना सबूत, बिना सुनवाई के जेल में रखा गया, यह न्याय का मजाक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नोट किया है। हम शुरू से कह रहे हैं कि एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया है कि एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है…अब उन्हें (मनीष सिसोदिया) भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने से कोई नहीं रोक सकता,” उन्होंने दावा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और गवाहों को प्रभावित न करने सहित कई शर्तें भी लगाईं।

शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आशंका जताई थी कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

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