नई दिल्ली: आयकर विभाग (I T Department) ने COVID-19 महामारी के बीच आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए, आधार कार्ड (Aadhar) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, करदाताओं को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है।
इससे पहले, सरकार ने सूचित किया था कि दोनों पहचान पत्रों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च है और यदि अंतिम तिथि से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।
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आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया एक 12-अंकीय संख्या है और इसे विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में भी जाना जाता है। पैन 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है और यह आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है।
पैन कार्ड (PAN Card) को आसानी से आधार नंबर से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है। आयकर विभाग उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइट पर एक साधारण टूल के माध्यम से दो विशिष्ट पहचान संख्याओं को जोड़ने की अनुमति देता है। दो पहचान संख्याओं को नेशनल प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट – https://www.tin-nsdl.com/ के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। आयकर से संबंधित कार्यों जैसे आय पर रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर को पैन से जोड़ना अनिवार्य है।
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सरकार ने पिछले हफ्ते संसद में वित्त विधेयक 2021 पारित किया था, जहां उसने ‘234H’ नामक एक नया खंड पेश किया था। इस धारा के अनुसार, आधार कार्ड के साथ पैन नंबर न जोड़ने की स्थिति में व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान जुर्माने के तौर पर करना पड़ता।