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Aaftab ने जमानत याचिका वापस ली, वकील ने गलत सूचना का हवाला दिया

दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आफताब पूनावाला को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अपराध ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है।

नई दिल्ली: Aaftab ने गुरुवार को श्रद्धा वाकर हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत में दायर अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली।

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Aaftab पर श्रद्धा वाकर की हत्या का आरोप

Aaftab withdraw bail Lawyer Cites "Miscommunication"
(file image)

अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी पूनावाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष पेश हुए।

अदालत ने पूनावाला की जमानत याचिका को वापस ले ली गई और दबाई नहीं गई बताकर खारिज कर दिया।
पूनावाला के वकील ने अदालत को बताया कि याचिका ‘गलतफहमी’ के कारण दायर की गई है।

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पिछली सुनवाई में 17 दिसंबर को पूनावाला के वकील ने अपने मुवक्किल से निर्देश लेने के लिए समय मांगा था।
पूनावाला ने एक ईमेल के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि हालांकि उन्होंने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका वकील उनकी ओर से जमानत याचिका दायर करने जा रहा है।

Aaftab ने जमानत याचिका वापस ली, वकील ने गलत सूचना का हवाला दिया

28 वर्षीय Aaftab ने कथित तौर पर वाकर के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और दक्षिणी दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में छिपा दिया। वह कई दिनों से शरीर के अंगों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में फेंक रहा था।

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