आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और अधिवक्ता सोमनाथ भारती ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए Arvind Kejriwal को चुनाव प्रचार से दूर रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोशिश बेकार गई।
Arvind Kejriwal की जमानत पर Somnath Bharti ने कहा- “केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर रखने की BJP की कोशिश बेकार गई “
भारती ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि Arvind Kejriwal को इस मामले में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें पहले ही ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है। भारती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए धन्यवाद भी दिया।
“आदेश का विवरण अभी ठीक से पढ़ा जाना बाकी है। लेकिन हमने जो सुना है वह यह है कि Arvind Kejriwal को न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से जमानत दे दी है… सभी को यही उम्मीद थी कि इस बार भी उन्हें जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। मैं केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं,” भारती ने कहा।
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आगामी राज्य विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले के बाद भारत की जनता द्वारा एक और फैसला सुनाया जाएगा।
“इसलिए मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद भारत की जनता की अदालत में एक और फैसला आएगा, जिसमें वे हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली पर भी फैसला सुनाएंगे। इसलिए Arvind Kejriwal को चुनाव प्रचार से दूर रखने की भाजपा की हर कोशिश बेकार हो गई है,” उन्होंने कहा। दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता संजीव नासियार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह “बड़ी राहत का दिन” है।
“सीबीआई मामले में जमानत मंजूर हो गई है… यह बड़ी राहत का दिन है। मुख्यमंत्री पिछले 5 महीनों से जेल में बंद थे… जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग विचार हैं। आदेश आने के बाद मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा,” उन्होंने कहा।
नासियार ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान केजरीवाल को कुछ नियमित शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें से एक यह है कि वह मामले या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संबंधित सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है।
“कुछ नियमित शर्तें हैं… वह सीबीआई से संबंधित मामलों पर कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है… उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, अदालत में उपस्थित रहना होगा। वह प्रचार कर पाएंगे। हम जल्द ही उन्हें दिल्ली और फिर हरियाणा में देखेंगे,” उन्होंने कहा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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