नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को Delhi Liquor Policy Scam से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर यह फैसला सुनाया। ईडी ने हिरासत में पूछताछ के दौरान संजय सिंह के सहयोग की कमी का हवाला देते हुए पांच दिन की हिरासत मांगी थी।
Sanjay Singh को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था
आप नेता संजय सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ने Delhi Liquor Policy Case में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनके आवास पर तलाशी के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के बाद संजय सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले दूसरे आप नेता हैं।
ईडी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि नीति का लाभ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मिला।
ईडी ने आरोप पत्र में यह भी आरोप लगाया की एक रेस्तरां मालिक दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर सिंह और सिसोदिया दोनों का करीबी था। जुलाई में, अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था। कि उन्होंने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
Delhi Liquor Policy Case के बारे में
मामला उन दावों से जुड़ा है कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ। ईडी ने अब तक इस मामले में पांच आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें मनीष सिसौदिया के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल है।
कथित तौर पर इसी शराब नीति घोटाले में संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी शामिल हैं उसी मामले में वह फिलहाल जेल में बंद हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।