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AAP vs Center: नौकरशाहों पर नियंत्रण की लड़ाई फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सत्तारूढ़-आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पूरी अवहेलना है।

AAP vs Center: केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच Control over Bureaucrats की लड़ाई एक बार फिर शीर्ष अदालत तक पहुंची, एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून और व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर दिल्ली सरकार को अधिकार दिया।

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शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लाया। केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 11 मई के फैसले पर ही पुनर्विचार की मांग की है। दूसरी ओर, आप ने कहा कि वह अध्यादेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का भी रुख करेगी।

AAP vs Center: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

AAP vs Center fight over control of bureaucrats again reaches SC

11 मई के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास एनसीटी में सेवाओं और एनसीटी में कार्यरत नौकरशाहों पर भी अधिकार होगा। इसने कहा कि अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की अनुमति नहीं है तो विधायिका और जनता के प्रति इसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है।

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