दिल्ली पुलिस ने CJP कार्यकर्ता Abhijeet Dipke को तब हिरासत में ले लिया, जब वे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले NCP-SCP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से बाहर निकल रहे थे।
पुलिस के एक अधिकारी ने Abhijeet Dipke को हिरासत में लिए जाने की जानकारी देते हुए कहा, “हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है।”
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Abhijeet Dipke को दिल्ली पुलिस के दो नोटिस
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने Abhijeet Dipke को दो नोटिस जारी किए, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लगी पाबंदियों और शांति बनाए रखने से जुड़े उनके पिछले वचन (अंडरटेकिंग) का हवाला दिया गया है।
नई दिल्ली जिले की ओर से दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें डिपके को निर्देश दिया गया कि वे BNSS की धारा 163 के तहत लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए सेंट्रल पार्क न जाएं।
दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले की ओर से जारी किया गया। इसमें डिपके, आशुतोष और सौरव के खिलाफ पहले की गई एक निवारक कार्रवाई का जिक्र है, जिसके तहत उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और अदालत के सामने पेश किया गया था।
नोटिस में उस बॉन्ड का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार उन्हें एक साल तक सार्वजनिक शांति भंग नहीं करनी है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने और हालात का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन पर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) डी.के. गुप्ता ने कहा, “ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में असर पड़ सकता है।
हमने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए इन इलाकों में अपने कर्मियों को तैनात किया है। अगर कोई रुकावट आती है, तो हम समय रहते ट्रैफिक को दूसरे रास्तों (डायवर्जन) पर मोड़ देंगे, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे।
हम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं। अगर हमें जमीन पर किसी तरह की रुकावट की जानकारी मिलती है, तो हम तुरंत ट्रैफिक डायवर्जन लागू करेंगे ताकि आवाजाही बनी रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।
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ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर अलर्ट
हमारी अपील है कि सभी यात्री हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। अगर कोई रुकावट आती है, तो हम ट्रैफिक डायवर्जन लागू करेंगे; इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इन अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।”
आज दिन में, दिल्ली पुलिस की टीमें राष्ट्रीय राजधानी में उस आवास पर पहुंचीं, जहां CJP कार्यकर्ता Abhijeet Dipke रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की मौजूदगी में, CJP कार्यकर्ता को एक नोटिस दिया गया।
इसमें बताया गया कि कनॉट प्लेस इलाके में BNS की धारा 163 लागू है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई कि NDMC ने शनिवार को प्रस्तावित ‘तिरंगा यात्रा’ के लिए अनुमति नहीं दी है।
अगर CJP कनॉट प्लेस में इस यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसे BNS की धारा 163 का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Abhijeet Dipke को यह भी बताया गया कि तिरंगा फहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के मार्च निकालना और भीड़ इकट्ठा करना पाबंदियों का उल्लंघन होगा, जिस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही, उन्हें ‘फ्लैग कोड’ (ध्वज संहिता) के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का उचित सम्मान करने से जुड़ी पाबंदियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
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