कोच्चि: मलयालम फिल्म निर्माता और अभिनेता Vijay Babu को उनके खिलाफ बलात्कार के एक मामले में केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने बाबू को इस शर्त पर राहत दी कि वह 27 जून से 3 जुलाई तक पुलिस के सामने पेश होगा, अभिनेत्री-पीड़ित या उसके परिवार को नहीं धमकाएगा, वह केरल नहीं छोड़ेगा और यदि उसे नए सिरे से पासपोर्ट जारी किया गया है, वह उसे वापस जमा करेगा।
Vijay Babu को पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत
अदालत ने कहा कि अगर बाबू को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे पांच लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा किया जाएगा।
जिस अवधि के दौरान वह गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का आनंद ले रहा है, फिल्म निर्माता को पुलिस हिरासत में माना जाएगा, अदालत ने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली बाबू की याचिका को सुना और निपटारा किया।
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अदालत ने उन्हें 31 मई को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था और तब से इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा था।
Vijay Babu ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।
उन पर एक महिला अभिनेत्री का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का आरोप लगाया गया है।
निर्माता-अभिनेता ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि समाज में लोकप्रियता हासिल करने वाले व्यक्ति की छवि खराब करने और प्रचार के लिए किसी के खिलाफ यौन आरोप लगाने की “प्रवृत्ति” है।
बाबू ने दावा किया था कि वह निर्दोष था और उसे “समाचार और मीडिया के उद्देश्य के लिए बलि का बकरा” बनाने के लिए अधिकारियों के एकतरफा दृष्टिकोण से “बेहद दुखी” था।
Vijay Babu के प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्मों में दिखाई देने वाली महिला ने 22 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से विस्तार से बताया कि वह पिछले एक- दो महीनों से निर्माता-अभिनेता के हाथों कथित रूप से शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण का सामना कर रही थी। ।
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