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AIR India पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित

एयर इंडिया ने गुरुवार को यात्री शंकर मिश्रा पर पिछले साल 26 नवंबर को पेशाब करने की घटना के लिए चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया।

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले साल के अंत में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की उड़ान में हुई पेशाब की घटना के लिए AIR India एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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एविएशन रेगुलेटर ने फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और एयर इंडिया के इन-फ्लाइट सर्विस के डायरेक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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AIR India पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित

मामला 26 नवंबर, 2022 का है जब शंकर मिश्रा नाम के एक शख्स ने फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। घटना के समय मिश्रा कथित तौर पर नशे में थे। मिश्रा फिलहाल गिरफ्तार हैं।

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AIR India पर DGCA द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

AIR India पर 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित
  1. लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए AIR India पर 30,00,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।
  2. विमान नियम, 1937 के नियम 141 और लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस निलंबन।
  3. लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3,00,000 रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।
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