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Anti Sikh Riot Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया

1984 के सिख-विरोधी दंगे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय हैं। इन दंगों ने न केवल हजारों सिखों की जान ली, बल्कि भारतीय समाज में गहरे घाव भी छोड़े। आज भी, इन दंगों के पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Anti Sikh Riot Case: 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। यह घटनाक्रम अदालत द्वारा कुख्यात दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में फैसला टालने के कुछ दिनों बाद आया है।

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इससे पहले 7 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के हत्या मामले में अपना फैसला 12 फरवरी तक के लिए टाल दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा, जो शुक्रवार को आदेश पारित करने वाले थे, ने फैसला टाल दिया।

अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ बिंदुओं पर आगे की दलीलें आगे बढ़ाने के लिए समय मांगने के बाद अदालत ने जनवरी में सजा स्थगित कर दी थी। यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में दो लोगों की हत्या से संबंधित है।

शुरुआत में मामला पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया

Anti Sikh Riot Case: Rouse Avenue Court convicts Congress leader Sajjan Kumar
Anti Sikh Riot Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया

1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि शुरुआत में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया, लेकिन एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली।

16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ “प्रथम दृष्टया” मामला पाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक विशाल भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता, जसवन्त की पत्नी के घर पर हमला किया, उनके पति और बेटे की हत्या कर दी, साथ ही सामान लूट लिया और उनके घर को आग लगा दी।

Anti Sikh Riot Case के बारे में

Anti Sikh Riot Case: Rouse Avenue Court convicts Congress leader Sajjan Kumar
Anti Sikh Riot Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया

1984 के Anti Sikh Riot भारत के इतिहास में एक अत्यंत दुखद और हिंसक घटना मानी जाती है। यह दंगे 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद शुरू हुए थे। इन दंगों में देशभर, विशेष रूप से दिल्ली, कानपुर, और अन्य प्रमुख शहरों में सिख समुदाय को निशाना बनाया गया।

इन दंगों के बाद कई जांच आयोग और समितियां गठित की गईं। लेकिन, कई सालों तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। कई आरोपियों को राजनीतिक रसूख के चलते बरी कर दिया गया।

1984 के सिख-विरोधी दंगे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय हैं। इन दंगों ने न केवल हजारों सिखों की जान ली, बल्कि भारतीय समाज में गहरे घाव भी छोड़े। आज भी, इन दंगों के पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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