Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। हालांकि, पीठ ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया।
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इसके बाद, मामले को स्थगित कर दिया गया और इसे एक नई बेंच में सूचीबद्ध करना होगा।
Bilkis Bano ने 15 अगस्त को दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी
बिलकिस बानो ने दो अलग-अलग याचिकाओं में गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त को दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की आवश्यकता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए एक यांत्रिक आदेश पारित किया था।
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो 21 और पांच महीने की गर्भवती थी, जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। मारे गए उनके परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी थी।
मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनकी सजा को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
केंद्र की मंजूरी के बाद इस साल की शुरुआत में दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, भले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक विशेष अदालत ने “जघन्य” अपराध करने के लिए उनकी रिहाई का विरोध किया था।