बलात्कार के दोषी Asaram Bapu को अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: 17 दिन की पैरोल पर रिहा होने के बाद Asaram Bapu के राजस्थान की जोधपुर जेल लौटने के छह दिन बाद, स्वयंभू बाबा को चिकित्सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

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83 वर्षीय, जिनका असली नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है, को 2013 में जोधपुर में अपने आश्रम में एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह वहां की केंद्रीय जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी और निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने के बाद वह अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते। शीर्ष अदालत ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि वे केवल Asaram Bapu को अस्पताल तक ले जाएं और यह निर्देश न दें कि वह इलाज के लिए कहां जा सकते हैं।

उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह गंभीर चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित हैं। पिछले साल उन्होंने पुणे में इलाज कराया था. हृदय संबंधी कुछ बीमारी होने के बाद उन्हें एम्स जोधपुर में भी भर्ती कराया गया था।

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Asaram Bapu पर रेप का मुकदमा दर्ज

अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम बापू को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसी मामले में उसके दो साथियों को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। जनवरी 2023 में, उन्हें 2013 में एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार का भी दोषी ठहराया गया था।

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