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Gyanvapi case: HC ने खारिज की मस्जिद प्रबंधन की आपत्तियां, जारी रहेगा ASI सर्वे

कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एएसआई सर्वेक्षण जारी रहेगा लेकिन कोई खुदाई या क्षति नहीं की जानी चाहिए।

प्रयागराज: Gyanvapi case मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मस्जिद प्रबंधन – अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (एआईएम) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा।

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Gyanvapi case मे जारी रहेगा ASI सर्वेक्षण

Gyanvapi case: HC rejects mosque management's objections, will continue in ASI survey

इलाहाबाद कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एएसआई सर्वेक्षण जारी रहेगा लेकिन कोई खुदाई या क्षति नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि आयोग का मुद्दा स्वीकार्य था और वाराणसी न्यायालय उचित था। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, “न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है।”

Gyanvapi case: HC rejects mosque management's objections, will continue in ASI survey

21 जुलाई के अपने आदेश में, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन पर एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या “वर्तमान संरचना” किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर बनाई गई थी।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि HC द्वारा Gyanvapi case मे अपना फैसला सुनाए जाने से पहले, एआईएम ने सामान्य नागरिक नियम – 1957 की धारा 7 का संदर्भ देते हुए एक पूरक हलफनामा पेश किया, जहां इस तरह के सरकारी अभ्यास की लागत का भुगतान याचिकाकर्ताओं द्वारा अग्रिम रूप से किया जाना अनिवार्य है।

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