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Uttarakhand HC ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी को जारी 2.42 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक

25 अप्रैल को हलद्वानी तहसीलदार द्वारा वसूली नोटिस जारी किया गया। मलिक ने नगर निगम के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

Uttarakhand HC ने हलद्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.42 करोड़ रुपये के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया

Banbhulpura Violence of Uttarakhand
Banbhulpura Violence of Uttarakhand

Uttarakhand: हलद्वानी में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक

अब्दुल मलिक हलद्वानी में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है। हिंसा के दौरान पथराव की घटनाएं, वाहनों में आग लगाना और स्थानीय पुलिस स्टेशन को घेरने वाली भीड़ देखी गई।

Banbhulpura Violence of Uttarakhand

12 फरवरी, 2024 को जारी नोटिस में अब्दुल मलिक से रुपये जमा करने की मांग की गई। बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए दंगे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए तीन दिन के अंदर 2.42 करोड़ रु नगर निगम के नोटिस में मलिक को मुख्य आरोपी बताते हुए दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान कई लोगों की जान चली गई और करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

Banbhulpura Violence of Uttarakhand

मलिक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफलता के बाद, प्रशासन ने वसूली की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद 25 अप्रैल को हलद्वानी तहसीलदार द्वारा वसूली नोटिस जारी किया गया। मलिक ने नगर निगम के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए अब्दुल मलिक को अदालत में मामला जारी रहने तक अस्थायी राहत प्रदान करते हुए वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है।

Banbhulpura Violence of Uttarakhand

आठ फरवरी को हलद्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और 250 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को जला दिया। पूरे शहर में दो दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।

हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने 8 फरवरी को बनभूलपुरा कस्बे में कथित तौर पर “अवैध ढांचे” के विध्वंस के बाद भड़की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया।

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