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Bikram Majithia को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले कार्रवाई पर उठाए सवाल

पंजाब चुनाव 2022: Bikram Majithia कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अमृतसर पूर्व सीट सहित दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह अकाली नेता Bikram Majithia को 23 फरवरी तक ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार न करे, ताकि वह राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यह कहते हुए खेद है, अचानक चुनाव से पहले ये मामले सामने आ रहे हैं और हर किसी के पास किसी न किसी मकसद पर संदेह करने के कारण हैं।” और कहा कि उम्मीदवारों को कम से कम नामांकन दाखिल करने और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

Bikram Majithia दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

श्री Bikram Majithia पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व सीट सहित दो सीटों से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मजीठा निर्वाचन क्षेत्र से भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जहां से वह मौजूदा विधायक हैं। वह दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे।

Relief to Bikram Majithia, Supreme Court raises questions on action before elections
अकाली नेता Bikram Majithia को 23 फरवरी तक ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी से राहत

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि Bikram Majithia को निर्देश दिया कि वह 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें।

इसने निचली अदालत को मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद श्री मजीठिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई और शीघ्र निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।

CJI ने पी चिदंबरम को पंजाब सरकार को सलाह देने का निर्देश दिया “ताकि ऐसा न लगे कि आप प्रेरित कार्रवाई कर रहे हैं”।

पिछले साल 20 दिसंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए अकाली नेता की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को खारिज कर दिया था। जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायलय में एक अपील दायर की गई है।

पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।

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