Punjab DA Case: शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम मजीठिया को 14 दिन की जेल हिरासत

2021 में, मजीठिया पर मादक पदार्थ निरोधक विशेष कार्य बल की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अमृतसर: Punjab के मोहाली जिले की एक अदालत ने रविवार को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच मजीठिया को अदालत में पेश किया गया और उन्हें नई नाभा जेल में रखने का आदेश दिया गया। सरकारी वकील फेरी सोफत और प्रीत इंद्रपाल सिंह ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

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विजिलेंस जांच जारी

Punjab DA Case: Shiromani Akali Dal's Bikram Majithia sent to 14-day jail custody
Punjab DA Case: शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम मजीठिया को 14 दिन की जेल हिरासत

इससे पहले 2 जुलाई को मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया की विजिलेंस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी थी। सोफत ने कहा, “जांच के दौरान (विजिलेंस) रिमांड अवधि के दौरान कई चीजें सामने आई हैं।” प्रीत इंदरपाल ने कहा कि कानून के तहत, जांच के दौरान सामने आने वाले नए निष्कर्षों के आधार पर एजेंसी आगे की रिमांड मांग सकती है।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने दावा किया कि मामले में सबूतों की कमी है। क्लेर ने आरोप लगाया, “सरकार केवल अकाली दल की आवाज दबाना चाहती है। पुलिस के पास आज तक ड्रग मामले में सबूत नहीं थे और अब आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें कोई संपत्ति नहीं मिली। उन्होंने केवल मामले को मीडिया में तूल दिया।”

Punjab DA मामले और गिरफ्तारी का विवरण

Punjab DA Case: Shiromani Akali Dal's Bikram Majithia sent to 14-day jail custody

मजीठिया को Punjab विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को डीए मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के “ड्रग मनी” को लूटने का आरोप है। यह मामला पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा 2021 के ड्रग मामले में की जा रही जांच से उपजा है।

2021 में, मजीठिया पर मादक पदार्थ निरोधक विशेष कार्य बल की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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