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Nithari की दिल दहला देने वाली हत्याओं के दोनों आरोपी 17 साल बाद बरी 

निठारी हत्याकांड: 2005 और 2006 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर सिलसिलेवार हत्याएं हुईं।

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज कुख्यात Nithari हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरिंदर कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया, जिनमें निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी।

मामले में सह आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दो मामलों में बरी कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि बलात्कार और हत्या के आरोप में मौत की सजा पाने वाले सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद कोली और पंढेर दोनों की मौत की सजा रद्द हो गई है।

2005 और 2006 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा के Nithari इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर सिलसिलेवार हत्याएं हुईं।

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सुरिंदर कोली पंढेर के घर पर मददगार के तौर पर काम करता था। ऐसा आरोप है कि कोली बच्चों को बहला-फुसलाकर घर में ले जाता था, जहां उसने और पंढेर ने उनके साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी।

Both accused of Nithari heart-wrenching murders acquitted after 17 years

सबूत मिटाने के लिए वे बच्चों के शवों को काट देते थे और हिस्सों को नालों में फेंक देते थे।

मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों को पंढेर के घर के पास एक नाले में एक लापता बच्चे के शरीर के टुकड़े मिले।

Nithari हत्याकांड मामला सीबीआई ने अपने हाथों में लिया 

जांच के बाद पुलिस को कई और बच्चों की भयानक हत्याओं का पता चला, जिसके बाद Nithari हत्याकांड मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने 2007 में पंढेर और कोली के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए थे।

सुरिंदर कोली को अपने नियोक्ता के घर पर कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। दोनों को 20 वर्षीय महिला के बलात्कार और हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर को उनके खिलाफ दो अपीलों में बरी कर दिया है। उनके खिलाफ कुल 6 मामले थे। पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने एएनआई को बताया, “कोली को उसके खिलाफ सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है।”

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