Hyderabad Gangrape पीड़िता की फोटो शेयर करने पर बीजेपी विधायक के खिलाफ केस

हैदराबाद : Hyderabad Gangrape मामले में पीड़िता की कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी करने को लेकर भाजपा के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एक शिकायत के आधार पर, एम रघुनंदन राव पर फोटो और एक वीडियो क्लिप साझा करके नाबालिग लड़की की पहचान का खुलासा करने का आरोप लगाते हुए, भाजपा नेता पर आईपीसी की धारा 228-ए (पहचान का खुलासा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

4 जून को, भाजपा विधायक ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कथित वीडियो में दिख रहा युवक एआईएमआईएम विधायक का बेटा था।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के आधार पर सभी पांचों की पहचान कर ली है।

यह आरोप लगाते हुए कि एआईएमआईएम विधायक का बेटा Gangrape में शामिल था, उन्होंने कहा था कि उनके पास “विधायक के बेटे” के संबंध को साबित करने के लिए और सबूत हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और क्लिप से पीड़ित की पहचान नहीं की जा सकती है।

28 मई को किशोरी के साथ Gangrape किया गया 

Gangrape के आरोपी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं और कथित तौर पर ‘राजनीतिक रूप से प्रभावशाली’ परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।

28 मई को हैदराबाद के एक पब में दिन में पार्टी करने गई किशोरी के साथ तीन नाबालिगों समेत पांच लोगों ने कथित तौर पर Hyderabad Gangrape किया।

उन्होंने कहा कि संदिग्धों द्वारा उसे वाहन में घर छोड़ने की पेशकश करने के बाद एक बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) में लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था।

Gangrape करने के आरोपी किशोर लड़के को हिरासत में ले लिया गया है।

मामले में अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है जो अभी फरार है। घटना के आरोपी किशोर लड़कों में से एक सत्ताधारी नेता का बेटा बताया जा रहा है।

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