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Fodder Scam: लालू प्रसाद यादव की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

इस मामले में 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया है, जबकि 46 आरोपियों को पिछले हफ्ते ही तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई।

नई दिल्ली: सीबीआई ने Fodder Scam से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सीबीआई द्वारा दायर अपीलों को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ हैं।

Fodder Scam मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया


Fodder Scam: CBI challenges Lalu Prasad Yadav's bail in Supreme Court

सीबीआई ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से संबंधित चार मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

इसी साल फरवरी में डोरंडा कोषागार द्वारा 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें चारा घोटाला मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 60 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। 74 वर्षीय लल्लू यादव फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर बाहर हैं।

Fodder Scam मामले के बारे में

Fodder Scam बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान मवेशियों के चारे और अन्य आवश्यकताओं पर फर्जी खर्च के लिए विभिन्न सरकारी खजानों से 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को संदर्भित करता है।

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इस मामले में 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया है, जबकि 46 आरोपियों को पिछले हफ्ते ही तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। 74 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को इससे पहले झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से संबंधित चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

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