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NewsnowदेशBengal में टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम के आवास पर CBI की छापेमारी

Bengal में टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम के आवास पर CBI की छापेमारी

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस साल 21 अप्रैल को सीबीआई को नगर निगम भर्ती घोटाला मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था।

West Bengal: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 8 अक्टूबर की सुबह कोलकाता में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के आवासों पर तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार यह छापेमारी राज्य के नागरिक निकायों द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ सुबह दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंची।

CBI ने Bengal में कुल 12 स्थानों पर छापेमारी की

CBI raids the residence of TMC minister Firhad Hakim in Bengal.

फ़िरहाद हकीम, जो शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री का पद संभालते हैं और कोलकाता के मेयर के रूप में भी कार्य करते हैं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।

CBI ने फिरहाद हकीम के अलावा हालीशहर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और तृणमूल नेता अंशुमन रॉय के आवास पर भी छापेमारी की। कुल मिलाकर, सीबीआई ने रविवार को कोलकाता, कांचरापाड़ा, बैरकपुर, हालीशहर, दमदम, नॉर्थ दम दम, कृष्णानगर, ताकी, कमरहाटी, चेतला, भवानीपुर आदि सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की।

CBI raids the residence of TMC minister Firhad Hakim in Bengal.

2021 में, फिरहाद हकीम और मदन मित्रा दोनों को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मित्रा को इससे पहले 2014 में सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी भर्ती मामले के सिलसिले में 5 अक्टूबर को खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास की तलाशी ली थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों को संदेह है कि 2014 और 2018 के बीच राज्य के विभिन्न नागरिक निकायों द्वारा लगभग 1,500 व्यक्तियों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था, जिसमें कथित तौर पर मौद्रिक लेनदेन शामिल है।

CBI को इसी साल सौंपा गया था मामला

CBI raids the residence of TMC minister Firhad Hakim in Bengal.

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस साल 21 अप्रैल को सीबीआई को नगर निगम भर्ती घोटाला मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन के आधार पर पारित किया गया था।

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हालाँकि, Bengal सरकार ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के पास नगरपालिका मामलों की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

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