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Chandrababu Naidu को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई

टीडीपी प्रमुख को सीआईडी ​​ने कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन की हेराफेरी करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री Chandrababu Naidu की याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

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चंद्रबाबू नायडू कथित कौशल विकास घोटाला मामले में और छह दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहेंगे। क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

Chandrababu Naidu did not get interim relief from SC, hearing to be held on October 9
Chandrababu Naidu को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह नोटिस जारी करेगी और अगले सप्ताह सोमवार को नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। इसी बीच, पीठ ने राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सभी दस्तावेजों का संकलन पेश करने को कहा है।

Chandrababu Naidu को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था

Chandrababu Naidu को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई

टीडीपी प्रमुख को सीआईडी ​​ने कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन की हेराफेरी करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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जिसके बाद Chandrababu Naidu ने 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. रेड्डी की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज करने के बाद एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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