RG Kar Case में दोषी को आजीवन कारावास, न्यायालय ने मृत्युदंड से इनकार किया

RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह की सत्र अदालत ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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RG Kar Case में संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Convict gets life imprisonment in RG Kar case

अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला “दुर्लभतम से भी दुर्लभ” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया।

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इसके अतिरिक्त, अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। घटना के समय संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक (सिविक वॉलंटियर) के रूप में कार्यरत था।

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