Gyanvapi case: एक बड़े घटनाक्रम में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
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अदालत की ताजा टिप्पणी अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) द्वारा दायर एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका के जवाब में आई है, जिसमें वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता, मुस्लिम पक्ष, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नियमित रूप से श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर अपनी आपत्तियों को खारिज करना चाहता है।
Gyanvapi case
पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित होने का दावा किया जाता है। मुस्लिम पक्ष की दलील इस याचिका के खिलाफ थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है।
अभी याचिका दायर करने वाली महिलाओं को चैत्र और वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन परिसर में पूजा करने की अनुमति है।