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Delhi की अदालत ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल कांडा को बरी किया।

नई दिल्ली : Delhi की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया।

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गीतिका एक पूर्व एयर होस्टेसे थी, जो पहले गोपाल कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में कार्यरत थी, उसे 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाया गया था।

Delhi की अदालत ने गोपाल कांडा को बरी किया

Delhi court acquits accused Gopal Kanda in Geetika Sharma suicide case.
Delhi की अदालत ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल कांडा को बरी किया।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया। अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष “सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा।”

अदालत ने कांडा और चड्ढा को निजी मुचलके में 1 लाख रुपये जमा करने और पुलिस द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने पर उपस्थित रहने के लिए कहा।

Geetika Sharma suicide case के मुख्य आरोपी थे गोपाल कांडा

Delhi court acquits accused Gopal Kanda in Geetika Sharma suicide case.
Delhi की अदालत ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल कांडा को बरी किया।

हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और उनके एक कर्मचारी अरुणा चड्ढा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

Gopal Kanda पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था।

Delhi court acquits accused Gopal Kanda in Geetika Sharma suicide case.
Delhi की अदालत ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल कांडा को बरी किया।

भारत नगर पुलिस स्टेशन में गोपाल कांडा पर आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिनमें 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) शामिल हैं।

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एक ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे लेकिन Delhi उच्च न्यायालय ने इन्हें रद्द कर दिया।

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