Newsnowमनोरंजनगायक Honey Singh को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, घरेलू हिंसा का मामले

गायक Honey Singh को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, घरेलू हिंसा का मामले

अदालत ने शिकायतकर्ता, गायक की पत्नी के पक्ष में अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें Honey Singh को उसकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति का निपटान करने से रोक दिया गया था।

नई दिल्ली: गायक Honey Singh को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर एक मामले पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के तहत दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

Honey Singh को नोटिस जारी

तीस हजारी कोर्ट की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने Honey Singh को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी है।

याचिका में कहा गया है, “प्रतिवादी (हनी सिंह और अन्य) ने भी आवेदक (पत्नी) को आपराधिक रूप से धमकाया, जिससे उसे अत्यधिक दबाव और यातना दी गई। आवेदक (पत्नी) को पूरे विवाह के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अत्यधिक पीड़ा और चोट का सामना करना पड़ा है।

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“जैसा कि कहा गया है, पूरी घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रतिवादियों ने क्रूरता, शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, तौर पर आवेदक की पत्नी को अत्यधिक प्रताड़ित किया है। ऐसे में आवेदक की पत्नी प्रतिवादी से ₹ ​​20 करोड़ के मुआवजे की हकदार है, ” यह कहा।

करंजावाला एंड कंपनी के वकील अपूर्व पांडे और जीजी कश्यप के साथ एडवोकेट संदीप कपूर, सीनियर पार्टनर करंजावाला एंड कंपनी। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए।

अदालत ने शिकायतकर्ता, गायक Honey Singh की पत्नी के पक्ष में अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें हनी सिंह को उसकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति और उसकी पत्नी स्त्रीधन के निपटान से रोक दिया गया था।

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गायक ने कई घटनाओं में उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

उन्होंने अदालत से 18 PWDV Act 2005 के तहत संरक्षण आदेश पारित करने और गायक को  PWDV Act 2005 के प्रावधान के तहत मुआवजा प्रदान करने और स्त्रीधन और अन्य सामग्री जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

उसने अपने पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ पारित आदेशों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस की सहायता प्रदान करने की भी मांग की है।

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