नई दिल्ली: Delhi सीमा शुल्क पटपड़गंज आयुक्तालय ने 2.40 करोड़ रुपये मूल्य की 30,090 ई-सिगरेट जब्त की है
ई-सिगरेट को हेयर एक्सेसरीज़ की आड़ में छुपाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (PMIETSDSA) अधिनियम, 2019 के तहत ई-सिगरेट का आयात पर प्रतिबंधित है। एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
Delhi के पटपड़गंज में 2.40 करोड़ रुपये ई-सिगरेट जब्त
ई-सिगरेट तम्बाकू धूम्रपान का अनुकरण करती है और कई अध्ययनों से पता चला है कि किशोरों में, ई-सिगरेट का उपयोग करने से सीसा और यूरेनियम के संपर्क में आने का खतरा बढ़ सकता है – जो युवा लोगों में मस्तिष्क और अंग के विकास को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
सितंबर 2019 में, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत भारत में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।
यह ज्ञात है कि ई-सिगरेट एरोसोल में धातुओं सहित विभिन्न संभावित हानिकारक यौगिक होते हैं, जो निम्न स्तर पर भी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, हृदय, गुर्दे, संज्ञानात्मक और मानसिक कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
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