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दिल्ली सरकार स्कूलों में Detention Policy वापस लाने की दिशा में आगे बढ़ी

डीओई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2022 में संशोधन किया गया है, जो स्कूलों में Detention Policy को वापस लाने की दिशा में एक कदम है।

नई दिल्ली: दिल्ली में बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2022 में संशोधन किया गया है, जो स्कूलों में Detention Policy को वापस लाने की दिशा में एक कदम है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।

गजट में अधिसूचित होते ही यह लागू हो जाएगा। गजट अधिसूचना के बाद, सरकार एक बच्चे को उसकी वर्तमान कक्षा में वापस रखने के तरीके और शर्तों को जारी करेगी।

Delhi government wants to bring back Detention Policy in schools
दिल्ली सरकार स्कूलों में Detention Policy वापस लाना चाहती है

“बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 की धारा 16 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली के बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2011 में संशोधन करने का नियम बनाते हैं।

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Detention Policy को वापस लाने की दिशा में एक कदम

Delhi government wants to bring back Detention Policy in schools
दिल्ली सरकार स्कूलों में Detention Policy वापस लाने की दिशा में आगे बढ़ी

नियम को दिल्ली के बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है। धारा 16 की उप-धारा (3) के तहत जिस तरीके और शर्तों के तहत एक बच्चे को वापस रखा जा सकता है, उसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

2009 में, आरटीई अधिनियम ने नो-डिटेंशन पॉलिसी पेश की, जिसके तहत कक्षा 8 तक के छात्रों को पदोन्नत किया जाना था।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था, लेकिन खराब कार्यान्वयन के कारण 2017 में इसे रद्द कर दिया गया था।

2019 में, दिल्ली सरकार ने संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन के बाद, नो-डिटेंशन पॉलिसी को हटाने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी थी।

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