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दिल्ली की नवीनतम COVID Guidelines: क्या अनुमति है

COVID Guidelines के अनुसार दिल्ली में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीनतम COVID Guidelines के अनुसार, दिल्ली में केवल 100 लोगों के साथ विवाह पार्टियों, 50 प्रतिशत क्षमता वाले सिनेमाघरों की अनुमति है, लेकिन किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, और राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं होगी।

एक घातक दूसरी लहर के बीच संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली को 19 अप्रैल से 30 मई के बीच पूर्ण तालाबंदी के तहत रखा गया था। जैसे-जैसे संक्रमण दर में गिरावट देखी जा रही है, राष्ट्रीय राजधानी को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है।

शहर ने लगातार सात दिनों तक कोई कोविड की मौत नहीं देखी है।

नवीनतम COVID Guidelines

दिल्ली मेट्रो शत-प्रतिशत क्षमता से चलती रहेगी, हालांकि किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह बसों में परिवहन भी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ जारी रहेगा।

सरकार ने आज एक आदेश में कहा कि दिल्ली में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9वीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्कूलों को 50 प्रतिशत क्षमता पर खोलने की अनुमति होगी।

COVID Guidelines में कहा गया है कि स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों के सभागारों और असेंबली हॉल में 50 प्रतिशत से अधिक सभा की अनुमति नहीं होगी।

रेस्तरां और बार को पहले ही COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए, 50 प्रतिशत क्षमता पर खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।

धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन आगंतुकों के साथ नहीं।

नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि सभी साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया और कोविड-उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

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