Delhi-NCR में प्रदूषण संकट गहराया, स्कूलों में अब हाइब्रिड शिक्षा व्यवस्था लागू

Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता के "गंभीर" श्रेणी में पहुँच जाने के बाद, केंद्र ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए।

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट के कारण Delhi-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के प्रतिबंधों के मद्देनजर, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की अधिसूचना में कहा गया है, “शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड, यानी भौतिक और ऑनलाइन (जहाँ भी ऑनलाइन मोड संभव हो) दोनों में कक्षाएं संचालित करें।”

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Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर GRAP-3 लागू

Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता के “गंभीर” श्रेणी में पहुँच जाने के बाद, केंद्र ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि शांत हवाओं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल सर्दियों की परिस्थितियों के कारण प्रदूषक सतह के पास फँस गए, जिससे शहर का औसत AQI सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो गया।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत, एनसीआर राज्यों से आने वाली सभी अंतरराज्यीय बसों – इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और BS-VI डीजल बसों को छोड़कर – को Delhi में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध, खनन संबंधी गतिविधियों का निलंबन, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में बदलाव पर विचार और प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

GRAP चरण 3 के तहत प्रतिबंधों की सूची

GRAP चरण 3 के तहत, गैर-ज़रूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है।

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