Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने 5 को दी जमानत, उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं?

2020 के Delhi Riots की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत दी है, जबकि छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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Delhi Riots Case: SC Grants Bail to 5 Accused
Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जमानत के मामलों में सभी आरोपियों को समान रूप से नहीं देख सकता। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि सभी आरोपियों की भूमिका और कथित संलिप्तता समान स्तर की नहीं है, इसलिए प्रत्येक मामले का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाना आवश्यक है।

Delhi Riots Case: SC Grants Bail to 5 Accused

जिन पांच आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद—को जमानत दी गई, उनके मामले में अदालत ने भूमिका और परिस्थितियों को अपेक्षाकृत अलग माना।

Delhi Riots Case: भूमिका की गंभीरता के आधार पर उमर खालिद–शरजील इमाम को जमानत से इनकार, SC

Delhi Riots Case: SC Grants Bail to 5 Accused

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को लंबी प्री-ट्रायल हिरासत को उचित ठहराना होता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आरोपियों की कथित भूमिका की गंभीरता को नजरअंदाज न किया जाए।

गौरतलब है कि उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा।

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