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Delhi की महिला के साथ मारपीट और परेड: 55 वर्षीय को जमानत नहीं

शर्मनाक घटना एक व्यस्त रिहायशी इलाके में दिन के उजाले में हुई और पीड़ित को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया, जो हमारे समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है

NEW DELHI: Delhi की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार 55 वर्षीय महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें पीड़िता को कथित तौर पर काली स्याही से लिप्त किया गया था, चप्पल की एक माला पहनाई गई और परेड करवाई गई। अदालत ने इस घटना को “शर्मनाक” और “हमारे समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा” करार दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव मल्होत्रा ​​​​ने कहा कि जांच अधिकारी (IO) द्वारा जब्त किए गए वीडियो क्लिप से पता चलता है कि अभियोक्ता (महिला) को जबरन टीएसआर में उसके घर से ले जाया गया था, और उसे गली में परेड करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसका चेहरा, गर्दन, स्तन और हाथों पर काली स्याही लगी हुई थी और उसे चप्पलों की माला भी पहनाई गई थी।

Delhi के एक व्यस्त रिहायशी इलाके की घटना 

“स्वतंत्र गवाह हैं, जिन्होंने घटना के संबंध में अपने बयान दिए हैं। शर्मनाक घटना Delhi के एक व्यस्त रिहायशी इलाके में दिन के उजाले में हुई और पीड़ित को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया, जो हमारे समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है, ”अदालत ने आदेश में कहा।

आदेश में आगे कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप काफ़ी गंभीर हैं।

प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता की शादी से पहले आयुष की गुपचुप तरीके से दोस्ती थी, लेकिन उसके किसी और से शादी करने के बाद आयुष ने आत्महत्या कर ली, और उसके परिवार के सदस्यों ने इसके लिए शिकायतकर्ता को जिम्मेदार ठहराया।

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और वह मौके पर मौजूद नहीं थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने “सक्रिय रूप से” अपराध में भाग लिया। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि तीन स्वतंत्र गवाहों ने भी आरोपी की भूमिका के बारे में शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की है।

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