MumbaI: मुंबई सेशन कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Chhota Rajan) को 26 करोड़ की रंगदारी मामले में दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रंगदारी मामले में छोटा राजन के साथ अन्य तीन लोगों को भी सजा सुनाई है। बता दें कि छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमका कर 26 करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है।
मामला 2015 का है। 2015 में नंदू वाजेकर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी जिसके एवज में एजेंट परमानंद ठक्कर को 2 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में देना तय हुआ था। ठक्कर को और पैसे चाहिए थे लेकिन वाजेकर ने इससे इनकार कर दिया। बताया जाता है कि ठक्कर ने इसके बाद छोटा राजन से संपर्क किया। ठक्कर फिलहाल फरार है।
छोटा राजन ने बिल्डर को दी जान से मारने की धमकी
इसी के बाद छोटा राजन (Chhota Rajan) ने अपने कुछ लोगों को कार्यालय भेजा और धमकी देना शुरू किया। उन्होंने वाजेकर से दो करोड़ के बजाय सीधे 26 करोड़ की रकम मांग ली और वाजेकर को जान से मारने की धमकी भी दी।
मुंबई में तीसरे मामले में हुई सजा
बिल्डर से फिरौती के लिए खुद छोटा राजन (Chhota Rajan) ने दो बार फोन किया था। बता दें कि मुंबई में यह तीसरा केस है जिसमें छोटा राजन को सजा हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली में जाली पासपोर्ट मामले में भी छोटा राजन (Chhota Rajan) को सजा हो चुकी है।